*सोशल मीडिया पर नाबालिगों की पहचान साझा करने वालों पर होगी कार्रवाई: नरसिंहपुर पुलिस!*

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, पत्रकारों एवं जिलेवासियों से अपील की है कि नाबालिगों से संबंधित घटनाओं में उनकी पहचान किसी भी माध्यम से सार्वजनिक न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया ग्रुप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर नाबालिग पीड़ित का नाम, फोटो, वीडियो, पता अथवा अन्य पहचान संबंधी जानकारी साझा करना कानूनन अपराध है।

नरसिंहपुर पुलिस की अपील
नाबालिग पीड़ित का नाम, फोटो, वीडियो या पहचान संबंधी कोई भी जानकारी पोस्ट न करें।

ऐसी सामग्री को फॉरवर्ड, शेयर या वायरल न करें।

अपुष्ट जानकारी एवं अफवाहों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचें।

संवेदनशील मामलों में केवल पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान
पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 के तहत नाबालिग पीड़ित की पहचान प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत बालक या बालिका की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

हमारी सामूहिक जिम्मेदारी
नाबालिगों की निजता, सम्मान एवं सुरक्षा की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नरसिंहपुर पुलिस ने सभी नागरिकों, पत्रकार बंधुओं एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से कानून का पालन करने तथा नाबालिग पीड़ितों की पहचान किसी भी माध्यम से साझा न करने की अपील की है। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने का आग्रह किया है।

नरसिंहपुर पुलिस

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Author: polkholnewz

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