❗ “कब्रिस्तान पर दुकानें! स्टे के बाद भी निर्माण जारी, हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान”

नरसिंहपुर/जबलपुर, 11 अप्रैल 2026।
जिले के गाडरवारा तहसील अंतर्गत ग्राम कौंडिया में वक्फ संपत्ति मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध दुकान निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तहसीलदार द्वारा जारी स्टे ऑर्डर के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

➡️   मामले के अनुसार, ग्राम कौंडिया स्थित वक्फ कब्रिस्तान (खसरा नंबर 37/1, रकबा 0.567 हेक्टेयर, वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 13) की भूमि पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा दुकानों का निर्माण कराए जाने की शिकायत जिला वक्फ कमेटी नरसिंहपुर के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन पठान द्वारा की गई थी। शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई थी।

 

🗣️ बताया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद कलेक्टर नरसिंहपुर को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात तहसीलदार गाडरवारा ने 27 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।

 

➡️ इसके बावजूद भी कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रहने पर याचिकाकर्ता मोहम्मद हुसैन पठान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल, कलेक्टर नरसिंहपुर, एसडीएम गाडरवारा, ग्राम पंचायत कौंडिया के सरपंच एवं सचिव सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

⚖️ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की।

👉 फिलहाल इस मामले में सभी पक्षों का आधिकारिक जवाब आना बाकी है। प्रशासनिक जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

 

(नोट: समाचार उपलब्ध जानकारी और शिकायत के आधार पर प्रकाशित किया गया है। आधिकारिक पुष्टि/अंतिम निर्णय न्यायालय के अधीन है।)

polkholnewz
Author: polkholnewz

Leave a Reply

नरसिंहपुर: सिंहपुर बड़ा की बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं, सालों से निवासरत परिवारों ने मांगे आवासीय पट्टे! जनसुनवाई में उठी आवासीय पट्टे की मांग, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील। 📹 पूरी खबर देखिए- पोलखोल न्यूज़ पर।

error: Content is protected !!