नरसिंहपुर। 23 अक्टूबर 2026
थाना कोतवाली नरसिंहपुर पुलिस ने कार्बाइड गन के उपयोग को लेकर आमजन को सतर्क किया है। पुलिस के अनुसार कार्बाइड गन का निर्माण करना, अपने पास रखना और उसका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने बताया कि कार्बाइड गन का इस्तेमाल जान-माल और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके प्रयोग से दुर्घटना होने की आशंका रहती है, जिससे लोगों को गंभीर चोट पहुंच सकती है।
कोतवाली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण या उपयोग न करें और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मामले की परिस्थितियों के आधार पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान हो सकता है।
अपील: सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें और किसी भी खतरनाक गतिविधि से दूर रहें।
थाना कोतवाली नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश








