नरसिंहपुर / 27 दिसंबर 2025
नरसिंहपुर/ नाबालिग से बलात्कार के आरोप से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में विशेष न्यायालय (पास्को) नरसिंहपुर ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त छुट्टू उर्फ हरीप्रसाद वंशकार को सभी आरोपों से निर्दोष बरी कर दिया है। यह निर्णय कल दिनांक 26 दिसंबर 2025 को पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना स्टेशन गंज, नरसिंहपुर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पास्को एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(1), 64(2)(M) तथा पास्को की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामला विशेष न्यायालय में प्रकरण क्रमांक SC-74/2024 के रूप में विचाराधीन था।
न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के परीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, विशेष न्यायाधीश (पास्को) नरसिंहपुर, ज्योति मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न पाए जाने पर उसे दोषमुक्त करार दिया।
अभियुक्त की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता आकाश दुबे एवं सीनियर अधिवक्ता शैलेंद्र दत्त चौबे द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय के इस निर्णय के बाद अभियुक्त को मामले से पूर्णतः राहत मिल गई है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों के महत्व और निष्पक्ष परीक्षण की भूमिका को एक बार फिर रेखांकित करता है।








