चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में शुरू किया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची!”

नई दिल्ली/ भोपाल। 28 अक्टूबर 2025
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आयोग घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेगा।

पुराने SIR में नाम वाले मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज
जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल गणना फॉर्म भरकर अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी होगी। वहीं जिनका नाम या उनके परिजनों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें पहचान से जुड़े तीन दस्तावेज देने होंगे।

गणना फॉर्म में QR कोड, ऑनलाइन जानकारी भी मिलेगी
इस बार आयोग ने गणना फॉर्म में बदलाव किए हैं। अब यह फॉर्म QR कोड के साथ आएगा, जिससे मतदाता ऑनलाइन अपनी जानकारी देख सकेंगे। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनेगी।

बीएलओ तीन बार घर-घर जाएंगे
प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने क्षेत्र में तीन बार घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। यदि पहली बार में कोई मतदाता अनुपस्थित रहता है, तो दूसरी और तीसरी बार में संपर्क किया जाएगा।

नए मतदाताओं को जोड़ने का भी अभियान
SIR के साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भराने का अभियान भी चलेगा।

मध्य प्रदेश में 22 साल बाद गहन पुनरीक्षण
मध्य प्रदेश में 22 वर्ष बाद यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य के सभी 65,014 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में कुल 5 करोड़ 77 लाख 94 हजार 963 मतदाता दर्ज हैं।

SIR की समयसारणी

28 अक्टूबर – 4 नवंबर 2025: नए बीएलओ का प्रशिक्षण

4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025: घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरण व संग्रह

9 दिसंबर 2025: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसंबर 2025 – 8 जनवरी 2026: आपत्तियां व दावे दर्ज करने की अवधि

31 जनवरी 2026: आपत्तियों पर निर्णय

7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अब तक 15 बार विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है। पहली बार यह 1952 में और आखिरी बार 2003 में किया गया था।

📍 चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पुराने SIR की पूरी जानकारी उपलब्ध है। मतदाता वहां जाकर अपना नाम देख सकते हैं या अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

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Author: polkholnewz

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