नरसिंहपुर / 21 अगस्त 2025.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीतला पटले के निर्देशानुसार नियम विरूद्ध वाहन चलाने वाले दोपहिया एवं ऑटो वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही जिला परिवहन अधिकारी के मार्गदर्शन में उनकी टीम द्वारा की जा रही है।
इसी क्रम में जिला परिवहन अधिकारी एवं उनकी टीम ने बुधवार 20 अगस्त और गुरूवार 21 अगस्त को जिले के नरसिंहपुर व गाडरवारा में नियम विरूद्ध वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई। जिला परिवहन अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा नरसिंहपुर में पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया गया। बिना हेलमेट पहने 7 व्यक्तियों पर 3500 रुपये और एक ऑटो ओवरलोड व बिना फिटनेस के चलाने वाले व्यक्ति पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा गाडरवारा में भी ओवरलोड एवं नियम विरूद्ध वाहन चालने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। गाडरवारा में 5 ऑटो वाहन चालक नियम के विरूद्ध चलाते पाए जाने पर उनके ऑटो को जप्त कर कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति को कम करने दो पहिया वाहन चालकों को बार- बार विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने के बाद भी उनके द्वारा नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है, तो किसी भी समय उनकी एवं साथ में बैठी सवारी की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती है। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने व अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल/ सीएनजी का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने जिले के सभी दोपहिया वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जो चालानी कार्यवाही की जाती है, उस चालानी के पैसे से एक अच्छा हेलमेट खरीदें और अपने जीवन को सुरक्षित बनायें।










