नरसिंहपुर / कलेक्टर ने किया बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंहपुर का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान खाद वितरण की समीक्षा कलेक्टर शीतला पटले ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंहपुर का निरीक्षण सोमवार को किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूरिया की उपलब्धता, वितरण आदि की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बिल्डिंग की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के निर्देश दिए।
कलेक्टर को अवगत कराया गया कि संस्था में 13 अगस्त को समिति में 650 बोरी एनएफएल कम्पनी का यूरिया प्राप्त हुआ था। इसमें से 18 अगस्त तक 74 कृषक सदस्यों को 609 बोरी यूरिया का वितरण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था में 41 बोरी यूरिया एवं 464 बोरी डीएपी का स्टॉक पाया गया।
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👉 जिले में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जाले के अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालकों को बार- बार विभिन्न माध्यमों से जागरूक किए जाने के बाद भी उनके द्वारा नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि दो पहिया वाहन चलाते समय चालक द्वारा हेलमेट लगाए जाएं, तो निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। इस संबंध में समय- समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से ISI Marked Helmet (शिरस्त्राण) पहनेगा।
स्पष्टत: इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है, तो किसी भी समय उनकी एवं साथ में बैठी सवारी की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अत: इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता को प्रतीत होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल/ सीएनजी का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
उक्त प्रतिबंध आदेश आकस्मिक चिकित्सा संबंधी मामलों की स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/ आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 18 अक्टूबर तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संस्था/ संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
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👉19 एवं 20 अगस्त को होगा दो दिवसीय पेंशन शिविर का आयोजन
कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशन में लंबित पेंशन के प्रकरणों के निराकरण के लिए 19 एवं 20 अगस्त को दो दिवसीय पेंशन शिविर का आयोजन जिला पेंशन कार्यालय नरसिंहपुर में किया जाएगा।
जिला पेंशन अधिकारी नरसिंहपुर ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि समीक्षा के दौरान पाया जा रहा है कि विभिन्न कार्यालयों में प्रकरण लंबित हैं, जो अभी तक जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किए गए हैं या सुधार के लिए वापिस किए गए प्रकरणों को सुधार कर जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरणों का निराकरण कर लंबित प्रकरणों की संख्या को शून्य किया जाना है।







