नरसिंहपुर / 8 जनवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर (नरसिंह भवन) के सम्पूर्ण परिसर को शांत क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी
जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर (नरसिंह भवन) के संपूर्ण परिसर को शांत क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही जनसामान्य के हित/ जानमाल की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संस्था आदि किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व उसकी लिखित सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अनिवार्य रुप से देकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। सूचना में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, कार्यक्रम का रुट, स्थल एवं उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों/ वाहनों की अनुमानित संख्या का उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जाएगा, ताकि तदनुसार आवश्यक पुलिस व्यवस्था की जा सके। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी अनुमति में उपरोक्त तथ्यों का स्पष्ट रुप से समावेश किया जाएगा। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, ज्ञापन एवं कार्यक्रम के दौरान डीजे जैसे तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। केवल लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। यदि कोई संगठन किसी मुद्दे पर ज्ञाप प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसकी पूर्व अनुमति के उपरांत ही संगठन के 5 व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर अधिकारी को ज्ञापन सौपेगें। ज्ञापन प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय परिसर या उससे आसपास नारेबाजी नहीं की जाएगी एवं लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यदि किसी प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं या कानून व्यवस्था भंग होने की घटना होती है, उसके लिए संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों के साथ आयोजनकर्त्ता भी जिम्मेदार होगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य युक्तियुक्त प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा बिना सूचना के ज्ञापन देने के लिए जुलूस के साथ कार्यालय परिसर में उपस्थित होने का कृत्य किया जाता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति व समूह अनाधिकृत रुप से कार्यालय में प्रवेश करते हैं, जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न व शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही कुछ धरना, प्रदर्शन, जुलूस रैली एवं कार्यक्रम राजनैतिक पार्टी/ संगठनों द्वारा अनुमति लिये बिना आयोजित किए जाते है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना रहती है। जिला प्रशासन को ऐसे आयोजन की जानकारी न होने के कारण अनेक बार गंभीर स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई होती है, निकट भविष्य में महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर रजनी सिंह ने यह आदेश जारी किया है।









