नरसिंहपुर। 7 अक्टूबर 2026 जिला प्रशासन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सांईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बनवारी निवासी सुनील उर्फ पप्पू मेहरा पिता महादेव मेहरा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार सुनील उर्फ पप्पू मेहरा को नरसिंहपुर जिले के साथ-साथ उससे लगे छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को आदेश की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर निर्धारित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाना होगा। साथ ही जिला बदर की अवधि के दौरान नरसिंहपुर जिले की सीमा में जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि में आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, सुनील उर्फ पप्पू मेहरा के विरुद्ध 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की है।
नोट: यह समाचार जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर है।








