नरसिंहपुर। पुलिस थाना कोतवाली नरसिंहपुर द्वारा यश मराठा के विरुद्ध पास्को एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 एवं 75 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पास्को) न्यायालय नरसिंहपुर, ज्योति मिश्रा की अदालत में की गई।
गवाहों के परीक्षण एवं समस्त साक्ष्यों के अवलोकन उपरांत न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक SC–75/2024 में दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त यश मराठा को निर्दोष वरी (बाइज्जत बरी) किया।
इस प्रकरण में अभियुक्त यश मराठा की ओर से सीनियर अधिवक्ता आकाश दुबे द्वारा पैरवी की गई।







