नरसिंहपुर! जबलपुर! 8 अप्रैल 2026 जिले से जुड़े एक संवेदनशील मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ग्यासुद्दीन कुरैशी के शव को करीब एक साल बाद कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामला वर्तमान में जबलपुर से संबंधित है, जबकि मृतक का पैतृक निवास नरसिंहपुर जिले के बहोरीपार में है।
✍️ जानकारी के अनुसार, ग्यासुद्दीन कुरैशी का पैतृक घर बहोरीपार (थाना स्टेशनगंज, नरसिंहपुर) में है, जबकि परिवार वर्तमान में जबलपुर में निवासरत है। वर्ष 2025 में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे प्रारंभिक जांच में अप्राकृतिक (Unnatural Death) बताया गया था। इसके बावजूद मृतक के भाई कासिमुद्दीन कुरैशी ने इस पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की थी।
बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने दिसंबर 2025 में इस मामले को लेकर नरसिंहपुर एवं जबलपुर के पुलिस अधीक्षकों को अलग-अलग आवेदन दिए थे। इसके बाद उन्होंने जबलपुर में सिंगल बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।
हालांकि, इसके खिलाफ अपील दायर की गई। अपील की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसपी नरसिंहपुर से विस्तृत जानकारी मांगी।
➡️ इसके उपरांत न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आशंका को गंभीरता से लेते हुए 7 अप्रैल 2026 को आदेश पारित किया कि मृतक का शव कब्र से निकालकर पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए।
➡️ आज होगी कार्रवाई
कोर्ट के आदेश के तहत 8 अप्रैल को शव को विधिसम्मत तरीके से कब्र से निकाला जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर भेजा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं संबंधित पक्षों की मौजूदगी में कराई जाएगी।
⚖️ कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्यवाही कानून के दायरे में की जाएगी। अपीलकर्ता को एसडीएम कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं मृतक की पत्नी एवं बेटे को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया गया है।
👉 अब इस पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी।
(नोट: खबर दस्तावेजों, न्यायालयीन आदेश एवं उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।)










