नरसिंहपुर। 12 जनवरी 2026
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक की अदालत ने 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके पिता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने ही घर में वारदात को अंजाम दिया था।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ल)(म)(न)/6 के तहत शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के अंतर्गत तीन साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार पीड़िता ने अपनी मां और मौसी के साथ 22 मई 2025 को गाडरवारा आरक्षी केंद्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संगीता दुबे ने की। कार्रवाई अभियोजन विभाग नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में हुई।








