नरसिंहपुर / 24 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजनी सिंह ने जिले में आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी “कार्बाइड गन” तथा इसी प्रकार के विधि विरूद्ध अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन एवं इसके उपयोग को तत्काल प्रतिबंधित लगाने का आदेश जारी किया है।
किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गन के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग की सूचना प्राप्त होती है, तो वह इसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम 07792-181 पर उपलब्ध कराएं।
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